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संपादकीय | बिना गिने गए मतपत्रों के मामले में शहर का तर्क चिंताजनक है
विस्कॉन्सिन डेमोक्रेसी कैंपेन, लीग ऑफ विमेन वोटर्स ऑफ विस्कॉन्सिन, कॉमन कॉज विस्कॉन्सिन, एसीएलयू ऑफ विस्कॉन्सिन, ऑल इन विस्कॉन्सिन फंड और ऑल वोटिंग इज लोकल सहित मतदान अधिकार समूहों के एक गठबंधन ने घोषणा की: "मतदान एक संवैधानिक अधिकार है। एक बार जब कोई राज्य अनुपस्थित मतदान की अनुमति देता है, तो प्रत्येक मतदाता जो कानूनी रूप से अनुपस्थित मतपत्र डालता है, उसे अपने मतपत्र की गिनती करवाने का अधिकार है। बस।""